बगैर हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने पर ज्वेलर्स को एक साल की सजा, पांच गुना जुर्माना,अब सिर्फ 14, 18 व 22 कैरेट के ही जेवरात बेच पाएंगे ज्वेलर्स
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