विधायक नवीन जायसवाल के आवास आवंटन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पिछली सरकार में नवीन जायसवाल के आवास आवंटन और वर्तमान सरकार में आवास आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित फाइल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में फाइल किया जाए। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान ही विधायक नवीन जायसवाल की अंतरिम राहत को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। विधायक की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार में आवास खाली कराने से संबंधित पत्र को कोर्ट में सौंपा और कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से की गई कार्यवाही से व्यथित होकर विधायक ने इस तरह का निर्णय लिया है। खंडपीठ से यह भी कहा गया कि मामले में मेरिट पर सुनवाई की जानी चाहिए।
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