Skip to main content

Jharkhand daily news

टीएसयूआईएसएल (जुस्को) की ओर से उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पानी लाइन में मोटर लगाने से मना किया है। कहा - यह दंडनीय काम है, जिसके लिए भारतीय दंड विधान की धारा (आईपीसी)1860 व म्यूनिसपल एक्ट 2011 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कमांड एरिया में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति होती है।

इसके लिए मेन पाइप है, जिसमें से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। लेकिन बस्ती क्षेत्र के अधिकांश घर बहुमंजिला है और पानी स्टोर करने के लिए घरों में मोटर लगा है। पानी आपूर्ति शुरू होते ही मोटर चालू हो जाता है। इससे पड़ोस के घरों में पानी का प्रेशर कम हो जाता है। कुछ दूरी पर यह प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। इससे उन लोगों को परेशानी होती है जिनके घरों में मोटर नहीं है। कंपनी की ओर से नोटिस के साथ ई मेल एड्रेस भी दिया है, जिसपर उपभोक्ता इससे संबंधित हर तरह की जानकारी दे सकते हैं।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
फाइल फोटो


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3pbztQs
via IFTTT

Comments