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Jharkhand daily news

शहर के तीनों नगर निकाय क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग को चिह्नित किया जाएगा। इसका आदेश एडीएम नंद किशोर लाल ने समीक्षा बैठक के दौरान दिया। मौके पर तीनों नगर निकाय के विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी व टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मानगो नगर निगम व जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में जमीन पर विज्ञापन को लेकर विवाद नहीं है लेकिन जेएनएसी क्षेत्र में जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के बीच विवाद चल रहा है।

टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट 2005 में हुए लीज समझौते का हवाला देते हुए लीज क्षेत्र मे होर्डिंग लगाने की अनुमति देना अपना अधिकार मान रहा है जबकि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत जमशेदपुर अक्षेस दावेदारी जता रहा है।

नोटिस दिया तो 2015 में हुई थी 45 लाख रुपए की वसूली

2015 में जेएनएसी के तत्कालीन एसओ दीपक सहाय के समय टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट से होर्डिंग लगाने की अनुमति देने के एवज में करीब 45 लाख रुपए की वसूली की थी। टाटा स्टील को सहाय ने लगातार तीन नोटिस दिया व अधिकारियों पर दबाव बनाया था कि अगर जेएनएसी को बकाया भुगतान नहीं किया तो सभी होर्डिंग हटा देंगे। इसके बाद जेएनएसी के खाते में 45 लाख रुपए जमा कराया था।

जमशेदपुर अक्षेस ने पूर्व में जारी किया है नोटिस, पूछा-कितनी राशि वसूली गई

जेएनएसी ने होर्डिंग मामले में टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट को पूर्व में नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा कि टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट ने किस अधिकार व प्रावधान के तहत होर्डिंग लगाने की अनुमति दी व कितनी वसूली की है। टाटा लीज के करार के मुताबिक टाटा होर्डिंग शुल्क रख-रखाव शुल्क के तौर पर कंपनी आधा प्रतिशत खाते में रखेगी व बाकी का भुगतान जेएनएसी को करना होगा।

जिनके घरों पर होर्डिंग लगाई गई ऐसे मालिकों को किया जाएगा चिह्नित

मानगो नगर निगम व जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन के नक्शा पारित कराने वाले मकान मालिक घर पर होर्डिंग लगा कमाई कर रहे हैं, पर इसके एवज में नगर निकाय को किसी तरह के राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे मकान मालिकों को चिह्नित किया जाएगा, जिनके घरों में होर्डिंग लगाया। इनसे राशि की वसूली की जाएगी।



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साकची गोलचक्कर के पास लगाई गई होर्डिंग।


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