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सहकारी बैंक को संपत्ति कुर्की का नोटिस, बकाया रकम नहीं चुकाने पर एक्शन

संपत्ति कर की बकाया रकम नहीं चुकाने पर भिलाई निगम आयुक्त ने सेक्टर-6 बी मार्केट स्थित नागरिक सहकारी बैंक को कुर्की का नोटिस भेजा है। पिछले दिनों निगम ने 4 लाख 42 हजार 480 रुपए की राशि जमा करने नोटिस दिया, लेकिन सहकारी बैंक की ओर से राशि जमा नहीं की गई। इस पर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारंट जारी किया है।


इसके लिए जोन 5 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को अधिनियम की धारा 175 के तहत आदेश दिया गया है। अब उनके द्वारा चल सम्पत्ति के अभिहरण या उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए को अधिकृत हो गए हैं। साथ ही सोरी 29 दिसंबर तक कुर्की की कार्रवाई कराएंगे।



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Property attachment notice to cooperative bank, action on non-payment of dues


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