नए साल में होने वाले कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे कार्यक्रम में 200 से अधिक को प्रवेश की मंजूरी नहीं होगी। डीजे, बैंड बाजा आदि पर प्रतिबंध के साथ कोविड 19 नियमों का पालन करना होगा। कोविड 19 पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है।
इन शर्तों के दायरे में मनाया जाएगा नए साल का जश्न, उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
1. कार्यक्रम का आयोजन खुले व सार्वजनिक स्थान में न किया जाए।
2. किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो।
3. कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
4. कार्यक्रम स्थल में प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग व टच फ्री मोड में हो।
5. खांसते, छींकते, समय टिशू पेपर, रुमाल,मुड़ी हुई कोहनी का उपयोग होना चाहिए।
6. आयोजन स्थल में सीसीटीवी होना चाहिए व कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हो।
7. कार्यक्रम का आयोजन रात 12.30 बजे समाप्त हो।
8. छोटे बच्चे व अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति को आयोजन में शामिल नहीं किया जाए।
9. रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही
ग्रीन पटाखों का उपयोग हो।
10. आयोजक को जानकारी देनी होगी कि कोविड 19 के कारण बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा।
11. आयोजन के दौरान किसी भी तरह का मंच या पंडाल न लगाया जाए।
12. आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग किया जाए।
13. कोलाहल अधिनियम का पालन हो।
14. कार्यक्रम वाली जगह में सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग ऑक्सीमीटर, हैंडवाश की व्यवस्था हो।
15. आयोजन स्थल में पान, गुटखा, तंबाकू आदि का उपयोग न हो।
16. बार,पब के संबंध में आबकारी विभाग के नियमों का पालन हो।
17. अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था हो।
18. यातायात नियमों का पालन हो।
19. अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न हो।
20. एक रजिस्टर में मौजूद सभी लोगों के नाम मोबाइल नंबर समेत दर्ज किया जाए। जिससे कि किसी के संक्रमित होने पर उसकी ट्रेसिंग की जा सके।
21. प्रदूषण के मानकों का पालन हो।
22.कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन हो।
23. किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर जवाबदारी आयोजनकर्ता की होगी। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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