बगोदर पुलिस ने कांड संख्या 158 /20 मामले के आरोपी मंझिलाडीह निवासी जितेंद्र राय उर्फ सुमन समेत अन्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत मंगलवार को नोटिस भेजकर मामले में थाना अथवा न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा मामले के बाबत पक्ष नहीं रखे जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता 41ए का उल्लंघन माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। बगोदर थाने में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक विक्रम कुमार बाउरी के हस्ताक्षर से जितेंद्र राय समेत अन्य को नोटिस जारी की गई है।
समझा जाता है कि समाजसेवी कुंजलाल साहू द्वारा मंगलवार को बगोदर थाने में एक नोटिस के विरुद्ध में जवाब देते हुए बगोदर पूर्वी पंचायत समिति सदस्य सुनील कुमार स्वर्णकार की कांड संख्या 155/20 मामले में गिरफ्तारी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 41ए का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाने के पश्चात पुलिस ने अनुपालन करना शुरू कर दिया है।
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