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पटाखे बेचने, रखने व फोड़ने में एनजीटी के नियम ध्यान रखें

दीपावली, छठ, गुरूपर्व, नया वर्ष व क्रिसमस पर्व पर पटाखे फोडऩे के समय, बिक्री व भंडारण के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नगरपालिका अधिकारियों को कहा है।
कलेक्टर ने कहा नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायतों द्वारा पटाखा विक्रय के लिए निर्धारित, चयनित स्थानों पर ही लांयसेंसी ट्रेडर्स व विक्रेताओं द्वारा ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इंम्पु्रड एवं हरित पटाखों का ही विक्रय हो। विविध पर्व के अवसरों पर पटाखों को फोडऩे के समय निर्धारित किए गए हैं, नियत समय तक ही पटाखे फोड़े जाने सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा ऐसे सभी पटाखों के निर्माण एवं विक्रय जिसमें लिथियम, आरसैनिक, एन्टिमनी, लेड मर्करी का उपयोग किया है, इसें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसका कड़ाई से पालन करने व ऐसे पटाखों के विक्रेता और निर्माणकर्ताओं की जांच कर मापदंड के उल्लंघन करने वालों के लॉयसेंस रद्द कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। बाजारों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं, जिनमें ग्रीन फॉयर वर्क का मोनो लगा हो तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान (निरी) द्वारा प्रमाणित हो।



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