Skip to main content

दुकानों के खुलने के समय में छूट, पूरे दिन खुलेंगे प्रतिष्ठान

त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकान एवं प्रतिष्ठान तथा जिले के सभी हाट बाजारों को समय सीमा के बंधन से मुक्त रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही सप्ताह में 01 दिन बंद रखने के आदेश को शिथिल कर दिया है, लेकिन दुकानों के संचालन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
कलेक्टर केएल चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में नोवेल से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले के व्यवसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सुबह 8 से शाम 7 बजे तक संचालित करने तथा सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने कहा गया था। इस आदेश को शिथिल करते हुए आगामी माह में त्यौहार व उत्सव को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ दुकान खोलने के बंधन से मुक्त कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फेस मास्क, हैंडवाश करने साबुन एवं पानी की व्यवस्था, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान एवं प्रतिष्ठान संचालक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
इसका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में पूर्व में जारी आदेशानुसार जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना देने से इंकार पर कार्रवाई करते एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी दुकान या व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उसे 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2Ht9V0B
via

Comments