जीएसटी रिटर्न भरने के लिए व्यापारियों को तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाकर एक और राहत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न की तारीख और ऑडिट रिपोर्ट (पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वालों के लिए) जमा करने की आखिरी तारीख पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक मासिक रिटर्न 3 बी भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। व्यापारिक संगठनों का कहना है सितंबर के रिटर्न में पिछले साल के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को सुधारने का अंतिम अवसर होता है। इसलिए इस तारीख को भी आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। यह तारीख आगे नहीं बढ़ी तो कारोबारियों को क्रेडिट क्लेम करने में परेशानी होगी। दिवाली से पहले जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारियों ने सीए दफ्तरों के चक्कर काटने भी शुरू कर दिए हैं।
इधर दूसरी ओर आयकर विभाग ने भी लोगों को रिटर्न भरने में राहत दे दी है। जिन लोगों को अपने आयकर रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 30 नवंबर के बजाय 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। ऐसे करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है वे 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है।
कोरोना की वजह से पहले मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी, जिसे अब 31 दिसंबर किया गया है। इसी तरह वित्तीय साल 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 30 सितंबर के बजाय 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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