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Jharkhand daily news

झालसा के निर्देशानुसार सिमडेगा, साहेबगंज एवं पाकुड़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी एल वी की वेबिनार ऑन लाइन प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। डीएलएसए साहेबगंज के सचिव मनोरंजन कुमार द्वारा सिमडेगा, साहेबगंज एवं पाकुड़ के पीएलवी को वेबिनार द्वारा ऑन लाइन प्रशिक्षण दिया गया। बताया कि किसी भी मामले में थाना में एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। यदि थाना में एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा हो तो जिले के पुलिस कप्तान को रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है।

इसके बाद भी मामला दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में कंप्लेंट किया जा सकता है। थाना में एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है।जमानत के विषय मे जानकारी देते हुए बताया गया कि जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि मामला कैसा है आरोपी को जमानत दी जा सकती है या नही। केश के ट्रायल में यदि आरोपी 16 से 18 वर्ष का अवयस्क है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। वेबिनार में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव आनन्द मणि त्रिपाठी एवं पाकुड़ डीएलएस के सचिव ने भाग लिए।



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