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बचेली और किरंदुल में आज से 2 अक्टूबर तक टोटल लॉकडाउन

दंतेवाड़ा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच जिले की दो निकाय किरंदुल व बचेली में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। दरअसल इन्हीं दो शहरों में हफ्तेभर के अंदर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। ऐसे में 23 सितंबर को शाम 7 बजे से 2 अक्टूबर तक ये दोनों निकाय बंद रहेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश भी जारी कर दिया है।
इन दोनों नगर पालिकाओं के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के आवागमन को छोड़ दोनों ही निकायों की सभी सीमाओं को सील भी कर दी जाएगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे काेराेना पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में 07856-252412, 9302706669 नंबर में संपर्क किया जा सकता है।

किरंदुुल में अब तक 67 पॉजिटिव मिल चुके
लौह नगरी किरंदुल में अब तक 67 पॉजिटिव मिले चुके हंै। एनएमडीसी परियोजना में रोजाना लगभग 7-8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। परियोजना अस्पताल में लगभग पचास से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है तथा 15 से 20 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। नगर में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने कलेक्टर से किरंदुल नगर में संपूर्ण लॉकडाउन की अपील की। कलेक्टर ने तत्काल स्थिति को भांपते हुए नगर में 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की।

ये हैं लॉकडाउन का आदेश

  • दुग्ध पार्लर व दूधा वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी।
  • पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने प्रातः 6 से 8 बजे तक व सायं 5 से सायं 6.30 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।
  • एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे व ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
  • नगरीय निकाय बचेली, किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शराब दुकानें बंद रहेंगी।
  • सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
  • सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
  • सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट- सब्जी बाजार आदि बंद रहेंगे।

नियम का उल्लंघन किया तो जब्त होगी गाड़ी
इस बार प्रशासन बेहद सख्त है। अपरिहार्य स्थिति में दोनों शहरों से बाहर जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चारपहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व दाेपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिनाें के लिए वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई होगी।



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