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धान नहीं बेचने पर भी पंजीकृत रकबा पर किसान न्याय योजना का मिलेगा लाभ

धान खरीदी के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री मंडलीय उप समिति के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, कैबिनेट मंत्री, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल रहे।
बैठक में धान व मक्का खरीदी के संबंध में नीतियां निर्धारित की गईं। इसके अनुसार आगामी वर्ष प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन का समय 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। 2019-20 में पंजीकृत किसान को वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत माने जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि और धान के रकबे और खसरे की जानकारी राजस्व विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएगी। नये किसानों का पंजीयन तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा। वहीं पंजीकृत किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। 2020-21 में अनुमानित 85 लाख टन धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था जूट कमिश्नर के माध्यम से की जा रही है।



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Kisan Nyaya Yojana to get registered area even after not selling paddy


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