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गीदम में धारा 144 लागू 1 सितंबर तक लॉकडाउन

गीदम के वार्ड क्रमांक 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद धारा 144 लागू हो गई है व एक सितंबर तक गीदम में लॉकडाउन कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन ने बताया कि बुधवार को दंतेवाड़ा जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि की है।

यह सेवाएं जारी रहेंगी

  • सब्जी, फल, किराना दुकान संचालन की अनुमति होगी।
  • वित्तीय संस्था सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, चॉइस सेंटर से संबंधित सुविधा केंद्र, बैंक सखी, डाकघर। गुड्स व कार्गो सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनों के माध्यम से परिवहन।
  • सभी प्रकार के इकॉमर्स कोरियर सर्विस डोर टू डोर डिलीवरी। {अन्य आवश्यक पुलिस व आपातकालीन सेवा।


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