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धूम्रपान निषेध का बोर्ड नहीं लगाने वाले 11 दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई

पान ठेलों तथा ऐसी दुकानें जहां सिगरेट, बीड़ी आदि का विक्रय किया जाता है वहां धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले शहर के 11 दुकानदारों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने चालानी कार्रवाई की। 10 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस के संयुक्त दल ने शहर के पान ठेलों तथा किराना दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने शहर के ज्ञानी चौक, घड़ी चौक, पंडरीपानी चौक के अलावा ग्राम सरंगपाल में भी पहुंच किराना दुकान तथा पान ठेलों का निरीक्षण किया। 11 दुकानों से कुल 1700 रूपए का चालान वसूला गया।
दुकानदार को उपलब्ध नहीं कराना है माचिस-लाइटर
जिन दुकानों में सिगरेट तथा बीड़ी आदि का विक्रय होता है वहां सामने में माचिस तथा लाइटर रखा होता है। कार्रवाई करने पहुंची टीम ने दुकानदारों को समझाया कि अपनी दुकानों के सामने धुम्रपान नहीं करने देना है। यही नहीं ग्राहकों को माचिस तथा लाइटर भी उपलब्ध नहीं कराना है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू संबंधित किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं करना है। इसका बोर्ड भी लगाना है।



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Action taken against 11 shopkeepers who did not put up a ban on smoking


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