जिले में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के लिए छग सरकार ने कलेक्टर को अधिकार सौंपा है। कोरिया जिले में अगले तीन दिन तक लॉकडाउन लागू करने के लिए समीक्षा की जाएगी। 22 जुलाई के बाद से किसी भी दिन लॉकडाउन नए नियम के साथ लागू किया जा सकता है। जिले में दोबारा लॉकडाउन लागू करने के पीछे लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को बताया जा रहा है।
इस संबंध में जिला प्रशासन तीन दिन समीक्षा के बाद नए गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन लागू किया जाएगा। शुरुआत में चिरमिरी नगर निगम में लॉकडाउन प्रस्तावित है। 22 से शुरू होने वाले लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा जिसमें जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पर भी आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर एसएन राठौर ने बताया कि बताया कि कोरोना महामारी का ना कोई दवा है ना टीका। इससे बचाव का सिर्फ एक ही माध्यम है, हम सभी अपने चेहरे पर मास्क, तौलिया या रुमाल लगाकर लगाना सुनिश्चित करें। तभी हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि लोगों से जरूरत से जुड़े साम एलपीजी, पेट्रोलियम आदि को लेकर छूट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा जाएगा। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क-नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है।
कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। राशन, खाने-पीने का सामान, सब्जी, दूध-डेयरी, मीट-मछली की दुकानों को छूट रहेगी। सरकारी कर्मचारी अपना आई-कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को अपने घर से कार्यालय या जहां भी सेवा देनी है वहां तक जाने अनुमति होगी। निर्माण कार्य से जुड़ी एक्टिविटी को इस लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। कृषि से जुड़े कार्यों को भी लॉकडाउन में छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग से जुड़े संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।
22 से लागू हो सकता है लॉकडाउन
कलेक्टर एसएन राठौर ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम व नियंत्रण के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्र में 22 जुलाई से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रस्तावित है। इसके तहत दुकानों के खुलने बंद होने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। घर से बिना मास्क निकलने, चार से अधिक लोगों के एक जगह पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की शुरूआत चिरमिरी से होगी, 19 से 21 जुलाई तक क्षेत्र में व्यवसाय संचालन एवं दुकान खोलने की अनुमति होगी।
सामान की होम डिलेवरी पर है विशेष जोर
कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। राशन की दुकाने, खाने-पीने का सामान, सब्जी, दूध-डेयरी, मीट-मछली की दुकानों को लॉकडाउन से छूट रहेगी। हालांकि, प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए होम डिलिवरी को लेकर जरूर कदम उठा सकता है। जिससे लोग कम से कम संख्या में बाहर निकलें। वहीं, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सभी बैंक, आईटी सर्विस को छूट रहेगी।
जिले में लॉकडाउन की मांग लोगों ने पहले ही की थी
जिलेवासियों ने कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखकर पहले ही लॉकडाउन की मांग की थी। अब जब कि शासन के द्वारा लॉकडाउन लागू करने का अधिकार कलेक्टर को देने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर ने पहले ही आशंका जताई थी कि जुलाई माह में कोरोना केस सौ का आकड़ा पार कर देगा। 19 जुलाई तक आकड़ा 87 पहुंच गया है।
मनेंद्रगढ़ में मिला कोरोना पॉजीटिव मरीज
मनेंद्रगढ़| रविवार को मनेंद्रगढ़ में एक शख्स के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजीटिव मरीज जनपद पंचायत पेंड्रा का कर्मचारी है। 17 जुलाई को वह सिविल लाइन मनेंद्रगढ़ में अपने परिवार से मिलने आया था। मरीज के कोराेना पॉजीटिव पाए जाने पर जहां उसे कोविड हॉस्पिटल बिलासपुर ले जाया गया है। वहीं मनेंद्रगढ़ में उसके परिवार के 8 सदस्यों को हरियाणा भवन में पेड क्वारेंटाइन करने के साथ जांच के लिए सैंपल भी भेज दिया गया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़ में संबंधित परिवार के चार से पांच किराएदारों को घर पर ही होम क्वारेंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य अमले का कहना है कि परिवार के किसी भी सदस्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आने पर समूचे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3eEWOUJ
via
Comments
Post a Comment