कोरोना संकट के दौर में होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई भी डिजिटल तरीके से होगी। तैयारियों पर चर्चा के लिए न्यायाधीशों ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। इसमें न्यायाधीशों ने बताया कि लोक अदालत के लिए आवेदन 10 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। 11 जुलाई को आयोजित होने वाले लोक अदालत में कोई भी पक्षकार या अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रकरणों की सुनवाई होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की वजह से नेशनल लोक अदालत को निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में गरीब पक्षकारों के प्रकरण न्यायालय में और ज्यादा लंबित हो रहे थे। इसके चलते विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ई-लोक अदालत की व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिससे पक्षकार अपने घर मेें बैठे ही न्याय प्राप्त कर सकते है। इसमें पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालय परिसर में सिर्फ विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही अपनी अपना पक्ष रखेंगे। विडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नहीं किया जाएगा।
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