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लॉकडाउन में रायपुर के प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे फीस, पैरेंट्स को मैसेज भेजा तो महामारी एक्ट में कार्रवाई

लाॅकडाउन के चलते वेतन कटने या न मिलने से परेशान पालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस संबंध में बुधवार को डीईओ रायपुर ने लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूली पर लगा दी है। डीईओ डीआर चंद्राकर ने कहा है कि यदि कोई निजी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस विद्यालय के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बता दें कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में निजी स्कूल फीस लेने के लिए ऑनलाइन शिक्षा समेत तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। चंद्राकर ने रायपुर जिले के सभी निजी स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन के अवधि में स्कूल फीस की वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को परेशानी न हो। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाइल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली के लिए मैसेज नहीं किया जाए। निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालकों की बैठक न आयोजित की जाए। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लिए पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाए। राजधानी के कुछ स्कूलों ने मार्च और अप्रैल में भी फीस वसूलने कई प्रयास किया था तब कांग्रेस विधायकों समेत कई जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप और विरोध से इस पर रोक लग गई थी। बीते एक माह में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी स्कूल खोलने का फैसला नहीं किया है, लेकिन निजी स्कूलों ने जून मध्य से क्लासेस शुरू करने की तैयारी के साथ ही फीस लेने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। निजी स्कूल |ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने लगे हैं। इसके लिए भी वे फीस-पे करने के लिए कह रहे है। सोशल मीडिया पर पालकों को मैसेज कर 20, 25 और 30 जून तक पेमेंट करने की भी सुविधा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लाॅकडाउन से हुए नुकालन को देखते हुए स्कूल पुरानी फीस देने का भी आफर दे रहे हैं। पर अब एेसा नहीं हो पाएगा।



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प्रतीकात्मक फोटो


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