नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के केस में बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने गुरुवार को एएसआई आनंद जाटव व हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद बुधवार शाम पुलिस ने एएसआई व हेड कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें 18 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने पिछले पांच दिनों नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क के सप्लाई चेन में शामिल 6 लोगों को जेल भेज दिया है। इनमें दो पुलिस वाले हैं। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के मामले में पुलिस के जवानों के नाम सामने आने के बाद दोषी जवानों पर कार्रवाई करने पुलिस पर खासा दबाव था। बुधवार को जेल भेजने के बाद गुरुवार को दोनों जवानों काे अाईजी ने बर्खास्त कर दिया। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने बताया कि दोनोंपुलिस कर्मियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट, जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (3) एवं आईपीसी की धारा 381 व 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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