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शर्तों के साथ धर्मस्थल व सार्वजनिक उद्यान कल से खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्त्रां और होटल खाेले जा सकेंगे। जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे। जबकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। केन्द्र द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य की जरूरतों को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने नई व्यवस्थाएं की है। सचिव जीएडी कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि रेस्टॉरेंट में केवल टेक-अवे की अनुमति पहले की तरह होगी। इसी तरह होटल संचालन की अनुमति पहले की तरह ही निर्धारित उपयोग के लिए केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक होगी। वहीं, आदेश में कहा गया है कि धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा ऐसे क्षेत्रों में केवल जरूरी सेवाओंके संचालन की ही अनुमति रहेगी।

धार्मिक स्थलों के लिए

  • एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें। एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी जरूरी।
  • प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी।
  • बिना लक्षण वालों को ही प्रवेश की अनुमति। अगर किसी को खांसी, जुखाम, बुखार है तो उसे रोक दें।
  • जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ी में उतारने होंगे। या परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा।
  • प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं, श्रद्धालु घर से चटाई या कपड़ा लेकर आ सकते हैं।

होटलों के लिए

  • सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट के आने की इजाजत।
  • इस दौरान सभी को फेस मास्क व कर्मचारियों को ग्लव्स पहनना जरूरी।
  • ज्यादा लोगों के एकत्रित होनेपर पाबंदी।
  • मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था।
  • लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए।
  • गेस्ट की जानकारी (ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस) के साथ-साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
  • फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
  • चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा।
  • गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा।
  • कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को नहीं रुकने की सलाह देनी होगी।

रेस्टोरेंट के लिए

  • लोगों के बैठने की व्यवस्था के बजाए टेक-अवे ही मान्य।
  • डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो, होम डिलिवरी से पहले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी।
  • किचन को सैनिटाइज करना होगा।

ये नियम भी

  • 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के बाहर जाने पर मनाही।
  • एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है।
  • लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिह्न बनाना होगा।


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रायपुर स्थित एक मॉल (फाइल फोटो)।


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