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ठेले व गुमटी खोलने की अनुमति सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगी

जिले में अनलॉक 1.0 के बाद नगर निगम ने अब ठेलों, गुमटियों को खोलने और संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नगरीय निकायों के सहायक राजस्व निरीक्षकों को इसका कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार ठेले, गुमटियां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सप्ताह में शनिवार को बंद रखते हुए बाकी दिन खोले जा सकेंगे।
दो ठेलों के बीच 10 फीट की दूरी रहेगी। खरीदार और दुकानदार को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर ठेला संचालक को साबुन सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि ठेला व गुमटी के संचालन को लेकर टेकअवे सिस्टम लागू होगा। ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं होगी। ठेले के पास गोल निशान बनाना होगा जिससे दूरी बनाकर खड़ा होना होगा। ठेले के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।



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