Skip to main content

अब सुबह 5 से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें

24 मार्च से लॉकडाउन के बाद 1 जून से कांकेर जिले को क्रमश: अनलॉक करने कदम उठाए जा रहे हैं। अब कांकेर जिले में दुकानें सुबह 5 से रात 9 बजे तक खोलने संबंधी आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। यही नहीं एक दिन टोटल लॉकडाउन की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। शादी आदि कार्य के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन आवेदनों का निराकरण करने के लिए 3 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
1 जून से प्रशासन ने जिले को अनलॉक करना शुरू किया। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों तथा गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए अलग अलग दिन तथा अलग अलग समय निर्धारित था। 1 जून से इस बाध्यता को समाप्त करते सभी दुकानें खोलने का समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया था। इसमें बड़ा संशोधन करते कलेक्टर कांकेर केएल चौहान ने 12 जून को आदेश जारी किया कि अब सभी अनुमति प्राप्त दुकानों को सुबह 5 से रात 9 बजे तक दुकानें खोलने अनुमति प्रदान की गई है। इस आदेश के जारी होने के बाद 13 जून शनिवार को दुकानें रात 9 बजे तक खोलीं गईं। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सप्ताह में दो दिन शनिवार तथा रविवार को टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियां यहां तक कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खोलने अनुमति नहीं होती थी। 1 जून के बाद इस आदेश में संशोधन करते सप्ताह में दो दिनों के टोटल लाकडाऊन को घटाकर एक दिन का किया गया था। कांकेर शहर में रविवार को साप्ताहिक बाजार लगने के कारण यहां रविवार की जगह मंगलवार को टोटल लॉकडाउन की अनुमति प्रशासन ने दी थी। इसके अलावा जिले में विकासखंडवार अलग अलग दिन टोटल लॉकडाउन के लिए निर्धारित किए गए थे। इसमें भी संशोधन करते अब एक दिन टोटल लॉकडाउन की अनिवार्यता को जिला प्रशासन ने समाप्त कर दिया है।
वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन
वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के तहसीलदारों को अधिकृत किया है। वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अब तक आवेदक को कार्यालय पहुंच आवेदन करना होता था। अनुमति मिलने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते अब आवेदन आनलाइट लिए जाएंगे तथा अनुमति भी आनलाइन ही प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से चिप्स ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों में आवेदन का निराकरण करना अनिवार्य होगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3d6FRlD
via

Comments