डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने डीआरडीए के सहायक पद पर कार्यरत ब्रजेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। डीसी ने यह कार्रवाई नियम के विरुद्ध नियुक्ति किए जाने के कारण की है। ब्रजेंद्र कुमार को इस पद से दूसरी बार कार्यमुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2009 में भी कार्यमुक्त किया गया था। इसके 19 माह बाद वर्ष 2010 में उन्हें पुनः इस पद पर बहाल कर लिया गया था। तब से वे डीआरडीए में सहायक पद पर कार्यरत थे। डीसी ने वर्स 2010 में की गई बहाली को नियम के विरुद्ध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से इस पद से मुक्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में चतरा जिला बना था। उस समय प्रस्तावित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय में ब्रजेंद्र कुमार को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में 90 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था।
बाद में प्रबंध परिषद के स्वीकृति के आशा में ब्रजेंद्र कुमार की सेवा पूर्व के शर्तों के आधार पर 30.9.1992 तक विस्तार किया गया था। वर्ष 1993 में प्रबंध परिषद की बैठक में उक्त अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके बाद वर्ष 2000 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर डीआरडीओ में सहायक पद पर बहाली की गई । इसके 7 साल बाद वर्ष 2009 में उन्हें इस पद से कार्य मुक्त कर दिया गया । इसके 19 माह बाद सात अगस्त 2010 को प्रबंध परिषद की बैठक के निर्णय के आलोक में ब्रजेंद्र कुमार को पुनः इस पद पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली की गई थी। डीसी ने उनकी बहाली डीआरडीए नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया।
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