सरकार के अधिसूचना के तहत झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2017 के तहत पंचायत स्तर पर विवाह निबंधन कराए जाने के जारी किए गए निर्देश के तहत जिला निबंधक सह उपायुक्त संदीप सिंह ने शुक्रवार काे निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिले के रामगढ़, मांडू, चितरपुर, गाेला, पतरातू तथा दुलमी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम और छावनी परिषद को कहा गया है कि सरकार के अधिसूचना के तहत विवाह के निबंधन का कार्य पंचायत, नगर निकाय व छावनी परिषद के द्वारा भी कराया जाना है।
निर्देश में कहा गया है कि पंचायतों में यह कार्य जन्म व मृत्यु का निबंधन करने वाले पंचायत सेवकों व शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय और छावनी परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी सभी पदाधिकारियों को भेजी गई है। साथ ही उन्हें अधिसूचना के आलोक में अनिवार्य विवाह निबंधन की प्रक्रिया अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अनुरुप सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक माह तत्संबधी प्रतिवेदन उपलब्ध करने को कहा गया है।
बताया गया है कि विवाह के लिए नए आवेदन झारखंड अनिवार्य विवाह अधिनियम के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित प्रधिकार के समक्ष किए जाएंगे। वहीं छावनी पर्षद क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य जन्म व मृत्यु का निबंधन करने वाले पदाधिकारियों द्वारा संपादित हाेगा।
वर्तमान में विवाह का निबंधन का कार्य जिला स्थिति निबंधन कार्यालय के द्वारा कराया जाता रहा है। मगर इस मामले में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत इस कार्य को पंचायत व वार्ड स्तर पर कराए जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा पांच के अंतर्गत आवेदन जिला निबंधन कार्यालय में लिए जाने की बात कही गई है।
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