नगर पंचायत के नगर प्रबंधक राम कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019-20 के होल्डिंग टैक्स के उपभोक्ताओं को 31 मई तक टैक्स जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी होल्डिंगधारक हैं और जिन्होंने वर्ष 2019-20 का होल्डिंग टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है, 31 मई के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर ब्याज सहित राशि जमा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स 30 जून तक जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जी रही है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जन सुविधा केंद्र नगर पंचायत से संपर्क किया जा सकता है।
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