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आज से न्यायालयों में कामकाज, जांच के बाद ही प्रवेश

हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्थित न्यायालयों न्यायालयीन प्रक्रिया 55 दिन बाद आज से शुरू होगी। ये सुनवाई भी विभिन्न नियम व शर्तों के साथ होगी। कोर्ट में आने से पहले थर्मल मीटर से बुखार मापा जाएगा। इसके बाद ही कोर्ट के भीतर प्रवेश मिलेगा। अलग-अलग न्यायालय में सुनवाई के लिए अलग-अलग समय निर्धारित की गई है। चौथे फेज के लॉकडाउन के बाद अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बड़ी राहत मिलेगी।
न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाईकोर्ट ने 14 पैरामीटर में निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार एक अधिवक्ता को दो केस पुटप करने की अनुमति है। वहीं अधिवक्ताओं की टीम को एक ही कलर्क दिया जाएगा। ताजा मामले के साथ पांच साल से अधिक पुराने मामले की सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट सुबह 11 से 2 बजे तक खुलेंगे।
इसमें एडीजे कोर्ट, परिवार न्यायालय, जिला जज और एनडीपीएस कोर्ट, एट्रोसिटी, इंडस्ट्रियल आते हैं। इसी तरह निम्न न्यायालय में कामकाज के लिए दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक तक का समय निर्धारित किया गया है। इस वर्ष न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराएं अभियुक्तों की पेशी
वर्तमान समय में गवाहों की उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने से बचने कहा गया है। जिन प्रकरणों में अभियुक्तों की नितांत आवश्यकता न हो ऐसे प्रकरणों में उनको भी नहीं बुलाया जाएगा। उनकी उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराई जाएगी। यह भी कहा गया है कि उतने ही कर्मचारी को बुलाएं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य कराया जा सके। एक चैंबर के वकील को मदद करने के लिए एक क्लर्क को ही साथ लाने की अनुमति होगी।
इन निर्देशों का करना हाेगा पालन

  • प्रत्येक मामलों में दो से ज्यादा अधिवक्ता नहीं जा सकेंगे कोर्ट।
  • थर्मल स्कैनिंग के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध।
  • जिन अधिवक्ताओं का प्रकरण कोर्ट में लगा होगा, उन्हीं को प्रवेश की अनुमति।
  • किसी वकील को रेगुलर फाइलिंग में परेशानी होती है तो वह ई-फाइलिंग से मामला प्रस्तुत कर सकता है।
  • जो वकील, पक्षकार, अधिकारी, ड्राइवर, क्लर्क सहित अन्य 1 अप्रैल 2020 के बाद राज्य के बाहर से यात्रा कर आए हैं, उन्हें जिला न्यायाधीश या उनके अधिकृत अधिकारी से एक दिन पहले उपस्थिति के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  • जिला न्यायालयों में गवाहों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी तब तक स्थगित रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।
  • फोटो कॉपी संचालक और टाइपिस्ट को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


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