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देश के हॉटस्पाॅट जिलों से प्रदेश आने के लिए जारी नहीं होगा पास

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भूपेश सरकार ने अब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने को लेकर भी कड़े नियम बना दिए हैं। अब देश के किसी भी अन्य हॉटस्पाॅट जिलों के छत्तीसगढ़ आने के लिए काेई भी पास जारी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टरों या गृह विभाग से अनुमति के बाद से आवाजाही की अनुमति दी जा सकेगी।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि हॉट-स्पाट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर रोज अपडेट की जाती इसका उपयोग किया जाए इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट-स्पाट जिलों की अपडेट स्थिति प्राप्त की जाए।

आदेश में कहा गया है कि परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पिता-पुत्र) की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी होने पर जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के कलेक्टर अनुमति जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातकाल में कलेक्टर परीक्षण कर प्रमाणित दस्तावेजों के साथ गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि इसके लिए आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर अनुमति के लिए अनुशंसा सहित भेजा जाए सीधे गृह विभाग से आवेदन लेने पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से पास लेकर, स्वयं के साधन से, छत्तीसगढ़ होकर दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला कलेक्टर द्वारा पास आैर दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही उसे छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्य जाने दिया जाएगा।



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