शहर में लागू लॉकडाउन में कलेक्टर ने संशोधन करते हुए शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 9 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि 17 मई के बाद भी पूरे महीने इस तरह का लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी दुकानें और सेवाएं बंद रखने के आदेश उन्होंने दिए हैं। इसमें सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें बस, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा शामिल हैं, बंद रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं बहाल रहेंगी। जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर बाकी सारा बाजार, कार्यालय और दुकानों को बंद रखने कहा गया है।
जबकि पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े अफसर-कर्मियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पंजीकृत क्लीनिक, दवा-चश्मे की दुकानें, खाने-पीने के सामानों का परिवहन को छूट के दायरे में रखा गया है। इधर दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन-मटन, अंडा-मछली विक्रय में छूट के साथ ही तय समय में ही अपना काम करने कहा गया है।
दूध और अखबार बांटने वालों को सुबह छूट
दूध और अखबार बांटने वालों के लिए लॉकडाउन में सुबह 7 से साढ़े 9 बजे तक की छूट दी गई है। इसके अलावा जरूरी सेवाएं, जिसमें बिजली, पानी, सफाई, अग्निशमन, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज-सर्विसेस की दुकानों के साथ ही पेट्रोल-डीजल, एलपीजी को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है।
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