देश में अनलॉक-1 की गाइड लाइन जारी होने के साथ राजधानी में सोमवार से चौपाटी और खाने-पीने के ठेले-गुमटियां खुल जाएंगी। चौपाटी और ठेलों में सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सामान की बिक्री हो सकेगी। रविवार को कारोबार बंद रखना होगा। जो कारोबारी ठेलों में सब्जी और फल बेचते हैं उन्हें हफ्ते में सातों दिन कारोबार की अनुमति रहेगी। करीब दो महीने के बाद चौपाटी खुलेंगे, लेकिन वहां रुककर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। लोग इन ठेलों से पार्सल करवा सकेंगे। इसी तरह दूसरे खाने की भी चीजें पार्सल ही हो पाएंगी। किसी भी ठेले के सामने लोग खड़े होकर नही खा पाएंगे। चौपाटी और ठेलों में नियमों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं इसकी जांच का जिम्मा संबंधित क्षेत्रों के जोन कमिश्नर और थाना प्रभारियों को दी गई है। नियमों का पालन नहीं होने पर यह अफसर कार्रवाई भी करेंगे
चौपाटी और ठेलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। जहां ठेले लगेंगे वहां 2 ठेलों के बीच में कम से कम 20 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके लिए किसी सड़क या तय स्थान पर जगह कम पड़ती है तो वहां इसकी व्यवस्था करने के लिए जोन कमिश्नर और थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी रहेगी। ठेलों से कारोबार करने वालों और वहां से सामान खरीदने वालों को मास्क या गमछा लगाना अनिवार्य होगा। ठेले वालों को बोर्ड भी लगाना होगा कि उनके ठेलों से केवल पार्सल की सुविधा है। स्ट्रीट वेडिंग स्थानों पर इस तरह के बोर्ड निगम की ओर से लगाए जाएंगे। सभी लोगों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। हर ठेले के पास गोल मार्किंग की जाएगी, जिससे लोग आपस में दूरी बनाए रखें और गोले में खड़े होकर सामान लें।हर ठेले वालों को सैनिटाइजर और हैंड वॉश की भी व्यवस्था करनी होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों के अनुसार ही कारोबार करने की अनुमति है, कहीं भी इसकी अनदेखी की गई तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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