लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब दुकानें खोलने की अनुमति क्या मिली, सुबह 7 बजे से दुकानों में शराब प्रेमियों की भीड़ लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई बैरिकेडिंग, मार्किंग सब धरी की धरी रह गई। शराब दुकानों की कतार परिसर से बाहर तक पहुंच गई। लोग मास्क तो लगाए हुए थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंंग कहीं नहीं थी। शराब दुकानों के बाहर हाथ धोने के लिए साबुन-पानी भी नहीं था। और तो और वहां तैनात आबकारी आरक्षक भी बिना मास्क लगाए ड्यूटी कर रहे थे। इधर प्रशासन ने धारा 144 की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सामान्य गतिविधियों यानि बिना अतिआवश्यक कारण इधर उधर जाने आने पर पाबंदी लगा दी गई है।
शराब दुकानों में भीड़ जुटने की सूचना पाकर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और शराबियों को एक निश्चित दूरी पर खड़ा कराई लेकिन पुलिस के जाते ही स्थिति जस की तस हो गई। कांकेर में शराब दुकान खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक है लेकिन पहले दिन पूरी तैयारी नहीं हो पाने के कारण कांकेर मुख्यालय की ही दुकान में 9 बजे के बाद शराब की बिक्री शुरू हुई। इससे वहां ज्यादा भीड़ लग गई।
आरक्षक ने कहा-ड्यूटी को लेकर पूछो सवाल, मास्क का नहीं
शराब प्रेमी ही नहीं आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी नियमों का उल्लंघन करते रहे। जिले में अधिकतर शराब दुकानों के सामने न तो हाथ धोने पानी व साबुन रखा गया था और न ही सैनिटाइजर का इंतजाम था। यहां ड्यूटी कर रहे कर्मचारी भी बिना मास्क मौजूद थे। अंतागढ़ में समय से पहले ही शराब बेचनी शुरू कर दी गई। ड्यूटी में तैनात स्वयं आबकारी आरक्षक राम विलास तथा निर्मल खापर्डे बिना मास्क लगाए दुकान के बाहर बैठे रहे। जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी करने आए हैं। ड्यूटी के संबंध में सवाल पूछो। मास्क को लेकर नहीं।
शराब पुरानी लेकिन दाम नया, इसलिए विवाद
कई जगह शराब के दाम को लेकर भी विवाद हुआ। शराब खरीदारों का कहना था बोतल में शराब का जो मूल्य लिखा है उससे 20 से 25 प्रतिशत रेट बढ़ा कर दिया जा रहा है। जबकि विभाग के अधिकारी का कहना है कि शासन से शराब का नया रेट आया है। शराब पहले सेे रखी थी। उसमें पुराना रेट दर्ज है। शासन के आदेश के अनुसार इसे अब नया रेट से बेचा जा रहा है। इसकी सूची भी टांगी गई है।
17 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगी 144
कलेक्टर के एल चौहान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में अब भी कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इसलिए कांकेर जिला में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने धारा 144 की समय सीमा 17 मई की रात 12 बजे तक बढ़ाई जा रही है। अब कांकेर जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अनावश्यक रूप से परिभ्रमण नहीं करेगा। इस दौरान पूरी तरह से मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2z5n2Rj
via
Comments
Post a Comment