राजधानी में मई तक वीकएंड पर यानी हर शनिवार-रविवार को सबसे ज्यादा सख्ती की जाएगी। शुक्रवार की रात 11 से सोमवार को सुबह 6 बजे तक केवल दवा, दूध, सब्जी, फल, गैस अौर पेट्रोल पंपों को ही छूट दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की दुकानें नहीं खोली जाएगी। बिना किसी गंभीर कारणों के घर से बाहर निकलने वालों पर सीधे एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने शुक्रवार को राजधानी के लिए नई गाइडलाइन जारी की। 17 मई तक के लॉकडाउन के दौरान जिन दुकानों और सेवाओं को बंद रखा गया था वे अभी भी बंद रहेंगे। केवल मोबाइल रीचार्ज और उसके सर्विस सेंटर को ही छूट दी गई है। यह दुकानें भी सोमवार से खुलेंगी। राजधानी में जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी। सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा आदि बैन रहेगा। राज्य सरकार के अगले आदेश तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को ही गाड़ियों की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी निजी गाड़ियां जोअतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन में लगी हैं, उन्हें ही छूट रहेगी। सभी तरह के धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए पूर्ववत बंद रहेंगे।
पुलिस का फ्लैग मार्च, लहराईं लाठियां
राजधानी में 48 घंटे का सख्त लाॅकडाउन शुरू होने के पहले शुक्रवार की शाम कलेक्टर डा. एस भारतीदासन और एसएसपी आरिफ एच शेख ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कुछ जगह पर लाठियां लहराकर लोगों को खदेड़ा गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई है कि घर पर ही रहें और जरूरी काम पर ही बाहर निकलें। कलेक्टर-एसएसपी का काफिला सिविल लाइंस से होते हुए कोतवाली पहुंचा। उसके बाद सभी सीएसपी अपने-अपने इलाके में मार्च किया। बस्तियों और कॉलोनियों के भीतर से पुलिस का काफिला गुजरा और चेतावनी दी जाती रही कि पूर्ण लॉकडाउन में किसी ने दुकान खोली या बेवजह घूमते पाया गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
इन संस्थानों और कर्मचारियों को छूट
- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी
- स्वास्थ्य सेवाएं (जिनके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस वाले क्लिनिक
- सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- मेडिकल स्टोर, चश्मे, दवा फैक्ट्री एवं इससे संबंधित परिवहन
- खाद्य चीजों का परिवहन करने वाली गाड़ियां
- दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी का परिवहन करने वाली गाड़ियां
- दूध संयंत्र, घरों में जाकर दूध बांटने वाले
- न्यूज पेपर हॉकरों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक
- मास्क, सेनिटाइजर, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर
- बिजली, पानी, एवं नगर निगम क सेवाएं
- जेल, फायर बिग्रेड, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटी सेवाएं
- पेट्रोल-डीजल पंप
- ई-कामर्स आपूर्ति, टेकअवे रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी
- होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए खाने की सेवाएं
- सुरक्षा काम में लगी सभी एजेंसियां
- जिले के सभी औद्योगिक संस्थाएं एवं खदानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
तत्काल कार्रवाई का आदेश
कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन से कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एपिडेमिक एक्ट 1897, धारा 188, धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई मूलत: बिना इजाजत दुकान खोलकर कारोबार करने वालों और बेवजह घूमने वालों पर की जाएगी।
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