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हेयर कटिंग के लिए खुद का टॉवेल, पान ठेले में सिर्फ बिक्री, खाने की अनुमति नहीं

राजधानी रायपुर में मंगलवार से सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर और पान दुकानें कड़े नियमों के साथ खोली जा रही हैं। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने इस संबंध में सोमवार को देर रात आदेश भी जारी कर दिया। नए नियमों के तहत सुबह 7 से शाम 6 बजे तक तीनों दुकानें खोली जा सकेंगी। शहर में अभी सभी बाजार शाम 5 बजे बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में यह पहली तीन दुकानें हैं जो शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।
ब्यूटी पार्लर और सैलून जाने वाले लोगों को टॉवेल अपने साथ ले जाना होगा। दुकानों में साबुन हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखना होगा। हर एक व्यक्ति के कटिंग और शेविंग के बाद कैंची, कंघी समेत सभी सामान को सैनिटाइज करना होगा। किसी भी ग्राहक को वेटिंग में नहीं रखा जा सकेगा। यानी जितनी कुर्सी उतने ही लोग दुकान में मौजूद रह सकेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर में आने वाले हर व्यक्ति का रिकार्ड रखना होगा। यानी रजिस्टर में उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर की एंट्री करनी होगी। किसी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर से किसी को कोरोना होता है तो उसके लिए सैलून संचालक जिम्मेदार होंगे।
हर दुकान में हैंडवॉश, साबुन और सैनिटाइजर रखना होगा अनिवार्य
शहर की किसी भी पान दुकान या ठेलों में लोग वहीं खड़े होकर पान नहीं खा सकेंगे और न ही सिगरेट पी सकेंगे। ग्राहक इन दुकानों से सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तंबाखू, पाउच, बीड़ी खरीद सकेंगे। पान दुकानों से अन्य सामान की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। हर दुकान के बाहर कोरोना से सावधानी संबंधी फ्लेक्स या पंपलेट लगाना अनिवार्य होगा। पान दुकानों से किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पान दुकानदार ही जिम्मेदार होंगे। हर दुकान में हैंडवॉश, साबुन और सैनिटाइजर रखना होगा।



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