जिले में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण होने के बाद भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत कलेक्टर ने गुरुवार को जिले में और आंशिक छूट के आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 52 दिनों से लॉकडाउन में चल रहे जिलेवासियों को शुक्रवार से बड़ी राहत मिल जाएगी। ग्रीन जोन में होने से यहां लगभग सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खोलने की अनुमति होगी।
भीड़ पर नियंत्रण के लिए दुकानों के निर्धारित दिन तय कर दिए गए हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन के अंतराल में दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, जिससे भीड़ न हो। रेस्टोरेंट और जलपान गृह को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां सिर्फ पार्सल की सुविधा उपलब्ध होगी। जनरल स्टोर, फोटो कॉपी, वाहन स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को खोलने के संबंध में कलेक्टर ने पहले ही आंशिक छूट के आदेश जारी किए हैं। जिले में अब जनरल प्रोविजन स्टोर को भी ग्रोसरी की श्रेणी में मानकर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा न्यायालयीन, शासकीय कार्यों में कागजातों की फोटोकॉपी की जरूरत को ध्यान में रखकर फोटो कॉपी की दुकानें खोलने की अनुमति है। व्यक्तिगत कामगार के रूप से कार्य करने वाले फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी पहले की तरह की काम करते रहेंगे।
नगर पालिका की चेतावनी- किराया नहीं पटाया तो तालाबंदी
लॉकडाउन के बीच नगर पालिका ने शहर के 165 दुकान संचालकों को किराया नहीं पटाने पर नोटिस जारी किया है। इन दुकानों पर नपा के 95 लाख बकाया है। बीते महीने करीब 10 दुकान संचालक ने नपा को पेमेंट अदाएगी के लिए चेक से भुगतान किया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया। नपा ने अब दुकानदारों को 28 मई तक का समय दिया है। राशि नहीं पटाने पर तालाबंदी की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मालूम हो कि नगर पालिका के व्यवसायिक परिसर की दुकानों का लंबे समय से किराया नहीं पटाया जा रहा है। ब्याज के साथ नगर पालिका ने दुकान संचालकों से किराया जमा करने की अंतिम मोहलत दे दी है। संबंधित किराएदार को 28 मई तक पूरा किराया जमा करने की चेतावनी दी गई। पैसा जमा नहीं करने पर सामान की नीलामी कर राशि वसूली जाएगी और दुकानों को पालिका अपने कब्जे में लेगी।
लॉकडाउन में राहत: कौन सी दुकानें कब खुलेंगी
प्रिंटिंग प्रेस/फ्लैक्स दुकानें मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार
फोटो स्टूडियो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार
मिठाई दुकान सोमवार से शुक्रवार (सिर्फ पार्सल की अनुमति)
चाट-गोलगप्पे, लिट्टी चोखा सोमवार से शुक्रवार (केवल पार्सल की अनुमति)
सैलून दुकान मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार
डेयरी, दूध व्यापार सुबह 7 से शाम 4 बजे तक
बिना बैठक नोटिस देना गलत: साहू
मामले को लेकर नपा उपाध्यक्ष सुभाष साहू का कहना है कि लॉकडाउन में जब दुकानें करीब 50 दिन से बंद है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों पर दबाव बनाना गलत है। नगर पालिका को लॉकडाउन के बाद व्यापारियों के साथ बैठक करना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में परिषद की बैठक कर उनसे भी चर्चा नहीं की गई।
असली खतरा और चुनौती अब: कलेक्टर सिंह
कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि कोरिया जिले के ग्रीन जोन में होने से कुछ रियायत मिली है, लेकिन असली खतरा और चुनौती अब शुरू हो रही है, जब शहर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोग एक-दूसरे के संपर्क में आएंगे। ऐसे में जरूरी है कि तय मापदंड का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी जरूरी है। दुकान के बाहर हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इन सब के साथ ही दुकानदार और वहां आने वाले सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है। पालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
5 साल ने किराया जमा नहीं किया
नगर पालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो ने बताया कि दुकानों का किराया करीब 5 साल से किराया जमा नहीं करने पर राशि बढ़कर 95 लाख हो गई है। दुकानदार बात तक करने नहीं आ रहे है, इसलिए नोटिस जारी कर तालाबंदी की कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश दिया है।
जिले की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी
प्रशासन ने जिलेभर के अधिकांश दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। ताकि लोगों की आजीविका प्रभावित न हो। अफसरों ने तय किया है कि एक साथ बाजार की सभी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक अलग-अलग दुकानों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित है। व्यापारियों को इसके अनुसार ही दुकानें खोलनी होंगी। शनिवार और रविवार को जिलेभर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और छूट मिली जरूरी दुकानें ही खोली जा सकती है।
दुकान खोलने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?
संचालित दुकानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी, ग्राहकों के उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का बार-बार सैनिटाइजेशन जरूरी, एक समय एक ही ग्राहक की अनुमति होगी, सैलून दुकान में फोम सेविंग का प्रयोग व ग्राहकों को अपने साथ टॉवेल और कपड़ा लाने प्रोत्साहित करेंगे, दुकान में कुर्सी, टेबल, कपड़े और अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सैनिटाइजेशन जरूरी, आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर व अन्य स्थान से आने का विवरण हस्ताक्षर के साथ दर्ज करें।
छोटे व्यापारियों में मंजूरी मिलते ही खुशी की लहर
पटना| रेहड़ी और ठेला वालों ने कोरिया कलेक्टर डोमन सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदान्ती तिवारी को समय तय कर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इसकी मंजूरी मिलने के बाद व्यापारियों में खुशी है। पटना सहित आसपास के गांवों में घूम-घूमकर रेहड़ी, हाथ ठेला में चना, मूंगफली, फुल्की, चाट और मिक्चर बेचने वाले अशोक, शंभू सोनी, विष्णु यादव, सुनील, गोविंद प्रसाद, झांगुड़, मान सिंह, रामचंद्र, गोलू ने युवा कांग्रेस विधान सभा उपाध्यक्ष सुजीत सोनी के साथ जाकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी को कलेक्टर के नाम से 2 दिन पहले ही इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था। जिपं उपाध्यक्ष ने व्यापारियों को व्यवसाय करने की अनुमति दिलाने कलेक्टर से बात की और 14 मई को मंजूरी मिल गई।
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