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सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, कैटेगरी की बाध्यता नहीं

लाॅकडाउन 4.0 आज से शुरू हाे रहा है। यह 31 मई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन 4.0 में व्यापारियों के साथ आमजनों को राहत दी गई है। नए अादेश के अनुसार अब व्यापारी सप्ताह में 5 दिन दुकान खोल सकेंगे। इस बार कैटेगरी वाइज सप्ताह में दो दिन दुकान खोलने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही दुकान खोलने के समय में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन ने रविवार काे लाॅकडाउन संबंधी नया अादेश जारी किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ज्ञात हाे कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो गया। इसके साथ ही एक दिन पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद खान से मिलकर सप्ताह में पांच दिन दुकान खोलने की अनुमति मांगी थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि सभी दुकानें नहीं खुलेंगी तो सोमवार से अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। व्यापारियों की इस मांग को देखते हुए कलेक्टर ने बड़ी राहत दी है। साथ ही दुकान खुलने के समय में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले दुकानें सुबह 9 से दाेपहर 2 बजे खाेलने की अनुमति थी।
विवाह के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
विवाह कार्यक्रम के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीम से अनुमति लेनी होगी। अनुमति शर्तों के साथ दी जाएगी। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, साफ सफाई, विवाह में कम से कम लोगों को शामिल किया जाना शामिल है। अन्य निर्देशों क भी पालन करना होगा। अन्य सामाजिक, धार्मिंक कार्यक्रम पहले ही तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे।
ये सेवाएं अब भी रहेंगी प्रतिबंधित

  • सार्वजनिक यातायात (जीप, बस, आटो, साइकिल रिक्शा)
  • सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग

मॉल, जिम।

  • स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम।
  • सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन।
  • आवासीय हाेटल/लाॅज।

हाट-बाजार भी खुलेंगे शाम 2 बजे तक
जारी आदेश के अनुसार अब फल और सब्जी व्यापारी भी शाम 4 बजे तक व्यापार कर सकेंगे। इसके लिए पहले की तरह कोई बाध्यता नहीं रहेगी। पहले दोपहर 12 बजे तक सब्जी पसरा और फल दुकान लगाने की अनुमति थी। अब छोटे व्यापारी भी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पसरा लगा सकते हैं अाैर दुकान खाेल सकते हैं। व्यापारियों को दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, स्वच्छता, हाथ धाेने की व्यवस्था करनी होगी।
दुकानें खुलने से बाजार की हालत में होगा सुधार
इधर, व्यापारियाें की मांग पूरी हाेने पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभू साहू ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से बाजार की हालत सुधरेगी और लंबे समय से नुकसान झेल रहे व्यापारियों को राहत मिलेगी। शासन के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही शासन के निर्देशानुसार शनिवार और रविवार को सप्ताह में दो दिन पूरी तरह लॉकडाउन का पालन व्यापारी बंधु करेंगे।



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All shops will open 5 days a week from 9 am to 4 pm, category is not constrained


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