Skip to main content

शनिवार और रविवार को पूर्ण तालाबंदी, साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेगा, अब 4 दिन ही खुलेंगी दुकानें

राज्य शासन के बाद जिला प्रशासन ने भी अब शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का एलान कर दिया। यह लॉकडाउन शुक्रवार शाम 4 बजे से शुरू हो गया, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लगातार अगले 64 घंटों का होगा। इस दौरान जिला मुख्यालय, गांव व कस्बों में शनिवार व रविवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेगा। वहीं मंगलवार काे जिले में दुकानें बंद रहती हैं। एेसे में अब 4 दिन ही दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में शामिल दुकान व प्रतिष्ठान को छूट दी गई है।
शुक्रवार दोपहर जिला प्रशासन ने सप्ताह में दो दिन शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का आर्डर जारी किया। इसे लेकर सभी जगह प्रसारित करने के साथ बाजार व शहर में मुनादी भी कराई गई। जारी आदेश के अनुसार दुकानें शुक्रवार शाम 4 बजे बंद हो गई। शनिवार व रविवार को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल दुकान व प्रतिष्ठान ही खोले जाएंगे। शनिवार को सरोना तथा रविवार को कांकेर, दुधावा आदि जगहों का साप्ताहिक बाजार लगता है। ये भी अब पूर्ण लॉकडाउन के चलते नहीं लगेंगे। प्रशासन को आशंका है कि सभी दुकानें बंद होने के बाद यदि साप्ताहिक बाजार को छूट दी गई तो वहां भारी भीड़ जमा हो जाएगी। लोग सब्जी खरीदने के नाम से बाजार में टूट पड़ेंगे। दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे लॉकडाउन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।
बाहरी व्यापारियों से संक्रमण का खतरा : लॉकडाउन के दौरान चेक पोस्ट में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं होने से बाहर के व्यापारी कार से शहर में वसूली करने पहुंच रहे हैं। खासकर कांकेर में रायपुर, दुर्ग आदि जगहों के व्यापारी आ रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग सामान बेचने कांकेर पहुंच रहे हैं। इससे जिले में संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है।
मंगलवार को दुकान खाेलने करेंगेे चर्चा : कांकेर चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष दिलीप खटवानी ने बताया मंगलवार को दुकान खोलने अनुमति देने प्रशासन से चर्चा की जाएगी।
इन दुकानों व सेवाओं को सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक मिली छूट
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कमर्चारी, स्वास्थ्य सेवाएं, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी दुकान, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण परिवहन की गतिविधियां, दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद
इस दौरान जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा के परिचालन को बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का काम कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए छूट रहेगी।

लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहनकर ही निकलें: कलेक्टर
कलेक्टर केएल चौहान ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यह व्यवस्था की गई है। शनिवार रविवार को अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी दुकानें व साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। जिलेवासी लॉकडाउन का पालन करें। जरूरी होने पर ही घर से मास्क पहन कर बाहर निकलें। इधर नए आदेश के बाद व्यापारियों ने मंगलवार को दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की है।
इन सेवाओं व दुकानों को लॉकडाउन में दी गई छूट
मास्क, सैनिटाइजर व दवा दुकान, एटीएम, गैस एजेंसी, बिजली व पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टेक अवे होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
There will not be a complete lockout, weekly market on Saturday and Sunday, now shops will open only 4 days


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2SNRWEC
via

Comments