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कोर्ट में 12 जून तक 5 साल पुराने व जरूरी केस की होगी सुनवाई

कोरोना संक्रमण और लाकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 जून तक की व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। इस दौरान हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी न्यायालयों में 18 मई तक के पहले की स्थिति के आधार का कामकाज होगा। जिसमें अतिआवश्यक मामले, जमानत अर्जी, सजा आवेदनों का निलंबन आदि पर विचार होगा। इसी प्रोटोकॉल को अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू किया जाएगा। इधर जिला न्यायाधीश ने 12 जून तक नियमित सुनवाई और सामान्य कामकाज का आदेश जारी किया है। इस दौरान 5 साल पुराने मामले, नए मामले, जमानत, सुपुर्दनामा और आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। जिसके अनुसार अधिवक्ता और पक्षकारों को 12 जून तक होने वाले सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 18 मई से 12 जून के बीच होने वाले सुनवाई और अन्य जानकारी ई-कोर्ट सर्विस के जरिए ऑनलाइन देख सकते है।
एजी दफ्तर में नई नियुक्ति
राज्य सरकार की विधि विभाग ने तीन वकीलों का महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त किया है। जिसमें सुनील ओटवानी को एडीजे, अनिमेष तिवारी और डॉ. वीणा नायर को उप महाधिवक्ता बनाया गया है।



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