इन मानकाें काे करना हाेगा पूरा
{दुकान की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान
{दुकानदार सेनेटाइजर अाैर साबुन से बराबर हाथ की सफाई करेंगे
{दुकान के अागे चूना से गाेल घेरा बनाना अावश्यक है, जिसमें ग्राहक दूरी बनाकर खड़ा हाेंगे
{दुकानदार हाथ से मुंह, नाक अाैर कान नहीं छुएंगे
{दुकानदार अाैर ग्राहक मास्क लगाएंगे, साथ ही दुकानदार अपने हाथ में गलब्स पहनेंगे
धनबाद | लाॅकडाउन काे देखते हुए प्रशासन ने जिले में तीन जगहाें पर मीट-मुर्गा की दुकान खाेलने की अनुमति दी है। ये दुकानें हैं, हीरापुर हटिया मार्केट स्थित माे. अफताब मीट दुकान, बरटांड़ स्थित अशाेक िसंह मीट दुकान तथा निरसा स्थित बबलू चिकेन शाॅप। एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि इन दुकानाें काे सुबह 6 बजे से दाेपहर 2 बजे तक खाेलने की अनुमति दी गई है। इन दुकानाें में मीट, मुर्गा अाैर अंडा बेचने की अनुमति दी गई है। साथ ही फूट सेफ्टी एक्ट के मानकाें तथा काेराेना काेविड के निर्देशाें का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है। सभी दुकानदाराें काे अनुमंडल कार्यालय के अादेश की प्रति काे दुकान के सामने चिपकाने का भी अादेश दिया गया है। निर्देश का अनुपालन नहीं हाेने की स्थिति में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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