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कबाड़ व्यवसायी के वॉल्वो टिपर, पोकलेन व ड्रील मशीन हड़पने का आरोप

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रविवार को एक और प्राथमिकी दर्ज हुई। मुजफ्फरपुर निवासी कबाड़ व्यवसायी इरशाद मामले में बरोरा पुलिस ने रविवार देर शाम विधायक ढुल्लू महतो समेत केदार यादव, धर्मेंद्र गुप्ता, कपिल राणा, सिकंदर चौहान सहित आठ-दस अन्य के खिलाफ वाहन हड़पने का आरोप लगाने वाले प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं। प्राथमिकी के अनुसार, इरशाद ने कोलकाता की श्रेया इक्वेपमेंट फाइनेंस नामक कंपनी के ऑक्शन में चार वॉल्वो टिपर, एक पोकलेन 460, एक पोकलेन 480 तथा एक ड्रील मशीन की खरीद की बोली लगाई थी। बोली उनके नाम पर होने पर विधायक तथा उसके समर्थकों ने रंगदारी नहीं देने पर वाहनों को नहीं ले जाने दिया। इरशाद की शिकायत के दौरान उपलब्ध कागजात के आधार पर जांच करने बरोरा पुलिस 17 मार्च को कोलकाता के सॉल्टलेक सिटी सत्यापन करने पहुंची थी।



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