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Jharkhand daily news


काेराेना वायरस काे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अालाेक में खान सुरक्षा महानिदेशक दिनेश कुमार साहू ने काेल इंडिया की बीसीसीएल सहित सभी अनुषंगी इकाइयाें, टाटा एवं सेल के अलावा देश के सभी खदान संचालकाें काे लाॅकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने का अादेश जारी किया है। अादेश का उल्लंघन हाेने की स्थिति में माइंस एक्ट 1952 के तहत काररवाई करने की चेतावनी दी गई है। अादेश में कहा गया है कि काेविड-19 के महामारी के मद्देनजर सुरक्षा मानकाें के अनुपालन मेें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं हाेगी। खनन के दाैरान सेनेटाइजर, मास्क समेत काेराेना वायरस से बचाव के सभी उपायाें काे सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी खान मैनेजर की हाेगी। किसी भी कर्मी काे काेराेना वायरस से उत्पन्न खतरे में डालने की प्रबंधन काे अनुमति नहीं दी जा सकती।

सीएमडी की बैठक आज


डीजी द्वारा जारी पत्र के अादेश के अालाेक में बीसीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने बुधवार काे काेयला भवन में जीएम-काेअार्डिनेशन की बैठक बुलायी है। बैठक में डीजी के अादेशाें का कड़ाई से अनुपालन करने, वित्तीय वर्ष 20-21 के टार्गेट काे पूरा करने काे लेकर कार्य याेजना पर चर्चा की जाएगी।


ड्रिलिंग में सोशल डिस्टेसिंग के लिए लिया गया निर्णय


डीजी ने साेशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हाेने की स्थिति में अंडरग्राउंड माइंस में मेनुअल ड्रिलिंग करने पर राेक लगा दी है। ड्रिंलिंग के दाैरान साेशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाना संभव नहीं है। ड्रिलिंग के लिए एक से अधिक व्यक्ति का साथ हाेना जरूरी हाेता है। एेसे स्थिति में साेशल डिस्टेंस का अनुपालन हाे पाना संभव नही ंदिखता।


केंद्र सरकार की अाेर से काेविड-19 काे लेकर जारी निर्देशाें का खदानाें में कड़ाई से अनुपालन कराने काे लेकर सभी खान संचालकाें काे निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कार्य के दाैरान साेसल डिस्टेंस का पालन करने समेत काेराेना वारस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायाें की समुचित व्यवस्था करना शामिल है।
दिनेश कुमार साहू, डीजी, डीजीएमएस



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