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पशु, फिश फीड व पशु चिकित्सा विभाग को आवागमन में छूट


बिलासपुर| लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के बूथ, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। कृषि विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजकर कहा है कि लॉक डाउन के दौरान जिलों में पशु, कुक्कुट, मछली दाना एवं चारे के परिवहन, दुग्ध पैकिंग, वितरण सामग्री तथा चिकित्सा विभाग के स्टाफ को परिवहन की छूट रहेगी। राज्य में बड़ी संख्या में प्राइवेट तथा सरकारी डेयरी, पोल्ट्री एवं फिश फार्म हैं, जिन्हें समय पर चारा, दाना की आपूर्ति अपरिहार्य है। इन सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति प्रभावित
नहीं की जाएगी।



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